अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 11 से 22 जुलाई के मध्य खाद्यान्न का होगा निःशुल्क वितरण

अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 11 से 22 जुलाई के मध्य खाद्यान्न का होगा निःशुल्क वितरण

एम. अहमद
श्रावस्ती। जिलाधिकारी कृतिका शर्मा के निर्देशानुसार जिलापूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जुलाई के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का 11 से 22 जुलाई के मध्य निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा0 चावल कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 चावल कुल 5 कि0ग्रा0 खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। उक्त वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से कराया जाएगा।

वितरण के दौरान प्रत्येक उचित दर विक्रेता की दुकान पर नामित नोडल अधिकारी अपनी निगरानी में लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराएंगे। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 22 जुलाई होगी जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक सुनिश्चित किया जाएगा। वितरण के दौरान ब्लाकवार नामित नोडल अधिकारी एवं समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक अपने क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहकर पारदर्शी वितरण सुनिश्चित कराएंगे।

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