शादी अनुदान योजना के लिये करें ऑनलाइन आवेद
एम. अहमद
श्रावस्ती। जिलाधिकारी कृतिका शर्मा के निर्देशानुसार जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौरव खड़ायत ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) गरीब व्यक्तियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत पात्र आवेदकों को रू0-20,000 (रूपये बीस हजार मात्र) का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। शादी अनुदान हेतु आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन के पश्चात् किन्तु उसी वित्तीय वर्ष में जाकर आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि शादी अनुदान आवेदन हेतु आवेदक अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) का होना चाहिए, पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है, आवेदक की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में रू0 56,460 प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080/- प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए, एक आवेदक द्वारा अधिकतम दो पुत्री के शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा सकता है। आवेदक द्वारा अपडेटेड पोर्टल पर अपना तथा अपनी पुत्री का आधार दर्ज किया जायेगा आधार से लिंक मोबाईल पर ओ0टी0पी0 के माध्यम से ई-के0वाई0सी0 प्रक्रिया पूर्ण होगी। आय तथा जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा संख्या अंकित करने पर ई0 डिस्ट्रिक्ट सर्वर से सत्यापित विवरण स्वतः अंकित हो जायेगा।
आवेदक द्वारा अंतिम रूप से पोर्टल पर आवेदन सबमिट करने के उपरान्त तहसील तथा विकास खण्ड स्तर पर उपजिलाधिकारी तथा खण्ड़ विकास अधिकारी के लागिन पर आवेदक का पूर्ण विवरण प्रदर्शित हो जायेगा। इस वित्तीय वर्ष (2023-24) से शादी अनुदान योजना को पूर्णतयाः डिजिटल मोड़ में सम्पन्न किया जायेगा इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, विकास भवन भिनगा कक्ष संख्या-05 में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
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