सासाराम नगर थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी
तेजस टूडे ब्यूरो
संजय तिवारी
सासाराम (रोहतास)। न्यायालय के आदेश के अवहेलना से जुड़े एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सचिन मिश्रा के न्यायालय ने नगर थानाध्यक्ष सासाराम के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उक्त आदेश परिवाद संख्या 585/2024 में जारी किया गया है। कोर्ट द्वारा नगर थानाध्यक्ष को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया गया था। इस मामले के परिवादी शुभम कुमार निवासी पैठान टोली, सासाराम द्वारा तत्कालीन नगर निगम आयुक्त एवं अन्य के खिलाफ मारपीट एवं गाली—गलौज करने का आरोप लगाते हुए पूर्व में ही मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया था जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर थानाध्यक्ष को मामले की प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया था। इस मामले में काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक नगर थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी जिसके बाद कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किया है।
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