हाई कोर्ट ने सीजेएम हरदोई के आदेश को किया रद्द
एसडीएम समेत 8 लोगों के विरुद्ध दर्ज हुई थी प्राथमिकी
अमित त्रिवेदी
हरदोई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के सवायजपुर एसडीएम सीमेंट 8 लोगों के FIR के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। मामले को चुनौती देते हुए एडिशनल सेक्रेटरी ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल दायर की थी। इस सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की जस्टिस संगीता चन्द्रा और जस्टिस नरेन्द्र जौहरी की खण्ड पीठ ने दलीलों को सुनने के बाद हरदोई के सीजेएम लाल बहादुर गौंड के आदेश को निरस्त कर दिया है। सीजेएम के आदेश के क्रम में पाली थाना पुलिस ने एसडीएम समेत 8 लोगों पर धारा 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बता दें कि थाना पाली क्षेत्र के भाहपुर गांव के रहने वाले श्री कृष्णा उर्फ श्री कृष्ण पुत्र जालिम ने सीजेएम की अदालत में कूट रचित तरीकों से जमीन हथियाने का आरोप लगाते हुए 156/3 में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। वादी ने बताया था कि उसके सगे भाई रमेश की मौत हो गई थी। उसके स्वर्गीय भाई रमेश की संपत्ति उसके भतीजे अर्थात भाई सुरेश चंद्र के पुत्र जगत राम और नीलम देवी, कमलेश व महेंद्र ने षड्यंत्रपूर्वक वारिस बनकर सम्पत्ति अपने नाम दर्ज करवा ली।

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