सीडीपीओ व सुपरवाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आखिर क्यों?, जानिए क्या है मामला…
सीडीपीओ व सुपरवाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आखिर क्यों?, जानिए क्या है मामला…
योगेश मिश्र
प्रतापगढ़। अन्य जनपद से पुष्टाहार को लाकर बाबागंज ब्लाक में बेंचने के मामलें में स्थानीय पुलिस ने डीपीओ की तहरीर पर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है।
संग्रामगढ़ पुलिस ने बीते शुक्रवार की देर शाम बाबागंज ब्लाक के गुलनार गांव में एक पिकअप से सरकारी बेंचने के उद्देश्य से आए पुष्टाहार और तेल को पकड़ लिया था। पुष्टाहार को पकड़ने के बाद पुलिस चालक समेत पिकअप को थाने उठा ले गई थी। पूछताछ में चालक ने पुष्टाहार को प्रयागराज जनपद के होलागढ़ ब्लाक का बताया। एसएचओ संग्रामगढ़ सत्येंद्र राय ने पूरे मामलें की सूचना अधिकारियों को दी तो प्रयागराज के जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव मामलें की जांच करने संग्रामगढ़ आ धमके।
पूरे मामलें की जांच में गुलनार गांव निवासी वाहन चालक लालचन्द्र गौतम ने बताया कि नेवादा गांव निवासी वाहन स्वामी संदीप केसरवानी ने होलागढ़ की प्रभारी सीडीपीओ साधना शुक्ल के पुत्र शेरू से 28 बोरी गेंहू की दलिया, 24 बोरी चना की दाल तथा 6 डिब्बा सरसों के तेल कुल 64000 हजार में खरीदा था और तीस हजार का उसने शेरू को भुगतान भी कर दिया था। चालक ने बताया कि सरकारी खाद्य पदार्थो की खरीद फरोख्त संदीप केसरवानी विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से करता है। डीपीओ की जांच के बाद पुलिस ने डीपीओ मनोज कुमार राव की तहरीर पर होलागढ़ की प्रभारी सीडीपीओ साधना शुक्ल, मुख्य सेविका सुशीला देवी, आशा देवी, शेरू, वाहन चालक लालचन्द्र गौतम समेत वाहन स्वामी संदीप केसरवानी के खिलाफ सरकारी दस्तावेजों में कूटरचना करके सरकारी खाद्यान्न को बेंचने और भ्रष्टाचार करने सहित कई सारी गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस संबंध में एसएचओ संग्रामगढ़ सत्येंद्र राय का कहना है कि तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।
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