जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन
आशीष पचौरी
फिरोजाबाद। हरवीर सिंह जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शुक्रवार को ए०डी०आर० भवन के सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत एवं मध्यस्थता विषय पर विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव यजुवेन्द्र विक्रम सिंह ने की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय के प्रांगण में 9 सितंबर को प्रातः 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। कृष्ण कुमार कुलश्रेष्ठ मध्यस्थता ने बताया कि वादकारीगण अधिक से अधिक वादों को आपस में मिल—बैठकर सुलह समझौते से निस्तारण में सहयोग करें। इससे उनका परिवार टूटने से बचेगा। अगर कोई महिला व पुरूष जिनका कोई वाद न्यायालय में लम्बित नहीं है, वह भी प्रीलिटिगेशन स्तर पर एक प्रार्थना पत्र देकर अपना वाद दायर कर सकते है, इसमें दूसरे पक्ष को नोटिस प्रेषित कर बुलाकर सुलह कराने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि समाज के निर्धन व दुबल व्यक्तियों को इस कार्यालय द्वारा नि:शुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाती है, उन्हें निशुल्क अधिवक्ता प्रदान किए जाते हैं। इस अवसर पर सभी को राष्ट्रीय लोक अदालत, मध्यस्थता, महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता व अधिकार की। जानकारी वाले प्रचार पर्चे का निशुल्क वितरण किया गया।

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