Sunday, March 8, 2026
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पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबर

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जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अपहरण व रंगदारी के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत याचिका में आरोपी के अपराधिक इतिहास से संबंधित दिए गए विवरण को सत्यापित किया जाए कि वह सही है या नहीं। जमानत याचिका में हाल ही में वादी अभिनव सिंघल द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत दिए गए कलम बंद बयान की नकल दाखिल की गई जिसमें वादी प्राथमिकी में कही गई बातों से मुकर गया और कहा कि धनंजय सिंह ने न तो उसका अपहरण कराया और न ही रंगदारी मांगी। वह अच्छा कार्य करने का आश्वासन दिए थे। जहां से उसे ले जाया गया था वहीं वापस लाकर छोड़ा भी गया। बहस के दौरान पूर्व सांसद के 38 मुकदमों के अपराधिक इतिहास का हवाला लिया गया जिसमें उनके अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 24 मुकदमों में वह छूट चुके हैं। एक मुकदमे में डिस्चार्ज हुए हैं। चार मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। तीन मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं। अपहरण के इस मुकदमे के अलावा पांच अन्य मुकदमे चल रहे हैं। उन पांचों में जमानत मिल चुकी है। जमानत याचिका में इसका उल्लेख किया गया लेकिन जमानत व छूटे गए मुकदमों के आदेश की कॉपी संलग्न नहीं की गई। सरकारी वकील द्वारा जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि धनंजय सिंह पूर्व सांसद हैं। उनके मुकदमे के संबंध में सत्यापन आवश्यक है जिस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई 15 जुलाई 2020 को आपराधिक इतिहास के संबंध में दिए गए विवरण को सत्यापित किया जाए कि वह सही है या नहीं। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने पूर्व सांसद धनंजय व विक्रम के खिलाफ लाइन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि आरोपियों ने जबरन गिट्टी, बालू आपूर्ति के लिए दबाव डालते हुए धमकी दी। उसका अपहरण कर धनंजय के घर ले जाया गया।धनंजय पिस्टल दिखाकर उसे धमकी दिए। आरोपियों ने रंगदारी मांगा। आरोपी गिरफ्तार हुए और जिला कारागार में निरुद्ध हैं। अभिनव ने हाल ही में धारा 164 सीआरपीसी के तहत दीवानी न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष कलम बंद बयान दर्ज कराया।बयान की नकल हाईकोर्ट में दाखिल की गई जिसमें अभिनव एफ आई आर में कहे गए कथनों से पूर्णत:मुकर गया और धनंजय व विक्रम के संबंध में कहा कि आरोपियों ने न तो उसका अपहरण कराया न रंगदारी मांगी और न ही धमकी दी। उसे जहां से ले जाया गया था वहीं पर ले जाकर छोड़ दिया गया।

जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अपहरण व रंगदारी के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत याचिका में आरोपी के अपराधिक इतिहास से संबंधित दिए गए विवरण को सत्यापित किया जाए कि वह सही है या नहीं। जमानत याचिका में हाल ही में वादी अभिनव सिंघल द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत दिए गए कलम बंद बयान की नकल दाखिल की गई

चंदन अग्रहरि शाहगंज, जौनपुर। क्षेत्र पूरा सरवन गांव निवासी एक युवक बीते 25 दिन पूर्व रिहायशी छप्पर चढकर काम करते समय असंतुलित होकर नीचे गिर पड़ा। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो था। उपचार के लिए कानपुर स्थित एक निजी नर्सिंग होम में गुरुवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। क्षेत्र के पूरा सरवन गांव निवासी मनोज 25 पुत्र पारस 25 दिन पूर्व रिहायशी छप्पर पर चढ़ कर काम कर रहा था कि अचानक असंतुलित होकर नीचे गिर पड़ा। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए निजी चिकित्सालय लाया गया जहां हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया था। उसका उपचार कानपुर स्थित एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा था कि गुरुवार को उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने पर स्वजनों में कोहराम मच गया।

जिसमें वादी प्राथमिकी में कही गई बातों से मुकर गया और कहा कि धनंजय सिंह ने न तो उसका अपहरण कराया और न ही रंगदारी मांगी। वह अच्छा कार्य करने का आश्वासन दिए थे। जहां से उसे ले जाया गया था वहीं वापस लाकर छोड़ा भी गया। बहस के दौरान पूर्व सांसद के 38 मुकदमों के अपराधिक इतिहास का हवाला लिया गया जिसमें उनके अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 24 मुकदमों में वह छूट चुके हैं।

चंदन अग्रहरि शाहगंज, जौनपुर। कोरोना संक्रमण नगर में तेज़ी से पांव पसार रहा है इसी क्रम गुरुवार को कोरोना संक्रमण के कराएं गये सैम्पलिंग की एक और रिपोर्ट जांच रिपोर्ट आई जिसमें नगर के पुराना चौक निवासी दो मित्र युवक करोना संक्रमित पाए गए। जिन दोनों साथियों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई उनमें से एक युवक बीते दिनों कोरोना संक्रमण के चलते मृत व्यवसाई के खानदान में आयोजित एक तेरहवीं के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। गुरुवार को कोरोना जांच की एक रिपोर्ट आई है। जिसमें नगर के पुराना चौक निवासी दो युवा मित्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनमें से एक युवक बीते दिनों कोरोना संक्रमण के चलते मृत व्यवसाई के खानदान में आयोजित एक तेरहवीं के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। नगर वासी बढ़ते संक्रमण को देखते काफी भयभीत है।

एक मुकदमे में डिस्चार्ज हुए हैं। चार मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। तीन मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं। अपहरण के इस मुकदमे के अलावा पांच अन्य मुकदमे चल रहे हैं। उन पांचों में जमानत मिल चुकी है। जमानत याचिका में इसका उल्लेख किया गया लेकिन जमानत व छूटे गए मुकदमों के आदेश की कॉपी संलग्न नहीं की गई। सरकारी वकील द्वारा जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि धनंजय सिंह पूर्व सांसद हैं। उनके मुकदमे के संबंध में सत्यापन आवश्यक है जिस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई 15 जुलाई 2020 को आपराधिक इतिहास के संबंध में दिए गए विवरण को सत्यापित किया जाए कि वह सही है या नहीं।

बदलापुर, जौनपुर। स्थानीय क्षेत्र के ग्रामसभा भगतपुर निवासी कोमल यादव खेत में काम करने गये थे। तभी अचानक आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलस गए। परिजनों ने उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाचार लिखे जाने तक पीड़ित के हालत में सुधार की सूचना है।

नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने पूर्व सांसद धनंजय व विक्रम के खिलाफ लाइन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि आरोपियों ने जबरन गिट्टी, बालू आपूर्ति के लिए दबाव डालते हुए धमकी दी। उसका अपहरण कर धनंजय के घर ले जाया गया।धनंजय पिस्टल दिखाकर उसे धमकी दिए। आरोपियों ने रंगदारी मांगा। आरोपी गिरफ्तार हुए और जिला कारागार में निरुद्ध हैं। अभिनव ने हाल ही में धारा 164 सीआरपीसी के तहत दीवानी न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष कलम बंद बयान दर्ज कराया।बयान की नकल हाईकोर्ट में दाखिल की गई जिसमें अभिनव एफ आई आर में कहे गए कथनों से पूर्णत:मुकर गया और धनंजय व विक्रम के संबंध में कहा कि आरोपियों ने न तो उसका अपहरण कराया न रंगदारी मांगी और न ही धमकी दी। उसे जहां से ले जाया गया था वहीं पर ले जाकर छोड़ दिया गया।

जौनपुर। जिले में बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सिकरारा क्षेत्र के शाहपुर स्थित बजरंग बली मंदिर कुटी परिसर में सपा नेता लकी यादव ने पदाधिकारियों के साथ केक काटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। इसके साथ ही बच्चों को वस्त्र, अनाज व फल वितरित किया। उन्होंने कहा कि किसान, गांव, गरीब की लड़ाई केवल समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है। इस अवसर मोनू यदुवंशी, सोनू यदुवंशी, केशजीत यादव, राहुल यादव, रामनाथ यादव, तेजू यादव प्रधान, मंगल यादव, शुभम, आनन्द, मुलायम, शशिकांत, संस्कार, मेवा आदि उपस्थित रहे।जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अपहरण व रंगदारी के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत याचिका में आरोपी के अपराधिक इतिहास से संबंधित दिए गए विवरण को सत्यापित किया जाए कि वह सही है या नहीं। जमानत याचिका में हाल ही में वादी अभिनव सिंघल द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत दिए गए कलम बंद बयान की नकल दाखिल की गई। जिसमें वादी प्राथमिकी में कही गई बातों से मुकर गया और कहा कि धनंजय सिंह ने न तो उसका अपहरण कराया और न ही रंगदारी मांगी। वह अच्छा कार्य करने का आश्वासन दिए थे। जहां से उसे ले जाया गया था वहीं वापस लाकर छोड़ा भी गया। बहस के दौरान पूर्व सांसद के 38 मुकदमों के अपराधिक इतिहास का हवाला लिया गया जिसमें उनके अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 24 मुकदमों में वह छूट चुके हैं। एक मुकदमे में डिस्चार्ज हुए हैं। चार मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। तीन मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं। अपहरण के इस मुकदमे के अलावा पांच अन्य मुकदमे चल रहे हैं। उन पांचों में जमानत मिल चुकी है। जमानत याचिका में इसका उल्लेख किया गया लेकिन जमानत व छूटे गए मुकदमों के आदेश की कॉपी संलग्न नहीं की गई। सरकारी वकील द्वारा जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि धनंजय सिंह पूर्व सांसद हैं। उनके मुकदमे के संबंध में सत्यापन आवश्यक है जिस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई 15 जुलाई 2020 को आपराधिक इतिहास के संबंध में दिए गए विवरण को सत्यापित किया जाए कि वह सही है या नहीं। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने पूर्व सांसद धनंजय व विक्रम के खिलाफ लाइन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि आरोपियों ने जबरन गिट्टी, बालू आपूर्ति के लिए दबाव डालते हुए धमकी दी। उसका अपहरण कर धनंजय के घर ले जाया गया।धनंजय पिस्टल दिखाकर उसे धमकी दिए। आरोपियों ने रंगदारी मांगा। आरोपी गिरफ्तार हुए और जिला कारागार में निरुद्ध हैं। अभिनव ने हाल ही में धारा 164 सीआरपीसी के तहत दीवानी न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष कलम बंद बयान दर्ज कराया।बयान की नकल हाईकोर्ट में दाखिल की गई जिसमें अभिनव एफ आई आर में कहे गए कथनों से पूर्णत:मुकर गया और धनंजय व विक्रम के संबंध में कहा कि आरोपियों ने न तो उसका अपहरण कराया न रंगदारी मांगी और न ही धमकी दी। उसे जहां से ले जाया गया था वहीं पर ले जाकर छोड़ दिया गया।

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