HomeJaunpurउत्तर प्रदेश में 10 जुलाई की रात से 13 जुलाई की सुबह...

उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई की रात से 13 जुलाई की सुबह तक रहेगा लॉकडाउन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी में कल (शुक्रवार) रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना महामारी रोकने की कोशिश के तहत मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने यह आदेश जारी किया है। लॉकडाउन के दौरान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाज़ार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बन्द रहेंगे। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी। जारी निर्देशों के अनुसार, लॉकडाउन की अवधि के दौरान आवश्यक सेवाएं यथा-आवश्यक एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंधन नहीं होगा। आदेश के अनुसार 10, 11, और 12 जुलाई को सफाई एवं स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिलस सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी में कल (शुक्रवार) रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना महामारी रोकने की कोशिश के तहत मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने यह आदेश जारी किया है। लॉकडाउन के दौरान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाज़ार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बन्द रहेंगे। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी।

जौनपुर। अध्यक्ष नीलामी समिति/अपर प्रधान न्यायधीश तृतीय कुटुम्ब न्यायालय ने अवगत कराया है कि जनपद न्यायालय परिसर स्थित समस्त कैंटिन, पान शॉप व स्टेशनरी की दुकान एवं वाहन स्टैंड की सार्वजनिक नीलामी 10 जुलाई को 2 बजे दिन में परिसर स्थित सभागार में की जायेगी।

जारी निर्देशों के अनुसार, लॉकडाउन की अवधि के दौरान आवश्यक सेवाएं यथा-आवश्यक एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंधन नहीं होगा। आदेश के अनुसार 10, 11, और 12 जुलाई को सफाई एवं स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिलस सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।

शाहगंज, जौनपुर। नगर के दो चर्चित युवाओं को एक समाज विशेष के प्रतिष्ठित संगठन जायसवाल क्लब की युवा इकाई में जिले की कार्यकारिणी में सम्मिलित किया गया। इस क्रम में रविंद्र जायसवाल को जायसवाल युवा क्लब का जिला महासचिव और पवन जायसवाल को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस पर युवा समाजसेवी ईशान "राम" ने उन लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी तथा उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनसे यह अपेक्षा की रखी है की वह अपने समाज को संगठित करें और सर्व समाज के हित की बात करे तथा उसके लिए कार्य भी करें। जौनपुर। जिले में बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सिकरारा क्षेत्र के शाहपुर स्थित बजरंग बली मंदिर कुटी परिसर में सपा नेता लकी यादव ने पदाधिकारियों के साथ केक काटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। इसके साथ ही बच्चों को वस्त्र, अनाज व फल वितरित किया। उन्होंने कहा कि किसान, गांव, गरीब की लड़ाई केवल समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है। इस अवसर मोनू यदुवंशी, सोनू यदुवंशी, केशजीत यादव, राहुल यादव, रामनाथ यादव, तेजू यादव प्रधान, मंगल यादव, शुभम, आनन्द, मुलायम, शशिकांत, संस्कार, मेवा आदि उपस्थित रहे। बदलापुर, जौनपुर। स्थानीय क्षेत्र के ग्रामसभा भगतपुर निवासी कोमल यादव खेत में काम करने गये थे। तभी अचानक आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलस गए। परिजनों ने उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाचार लिखे जाने तक पीड़ित के हालत में सुधार की सूचना है। जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अपहरण व रंगदारी के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत याचिका में आरोपी के अपराधिक इतिहास से संबंधित दिए गए विवरण को सत्यापित किया जाए कि वह सही है या नहीं। जमानत याचिका में हाल ही में वादी अभिनव सिंघल द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत दिए गए कलम बंद बयान की नकल दाखिल की गई। जिसमें वादी प्राथमिकी में कही गई बातों से मुकर गया और कहा कि धनंजय सिंह ने न तो उसका अपहरण कराया और न ही रंगदारी मांगी। वह अच्छा कार्य करने का आश्वासन दिए थे। जहां से उसे ले जाया गया था वहीं वापस लाकर छोड़ा भी गया। बहस के दौरान पूर्व सांसद के 38 मुकदमों के अपराधिक इतिहास का हवाला लिया गया जिसमें उनके अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 24 मुकदमों में वह छूट चुके हैं। एक मुकदमे में डिस्चार्ज हुए हैं। चार मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। तीन मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं। अपहरण के इस मुकदमे के अलावा पांच अन्य मुकदमे चल रहे हैं। उन पांचों में जमानत मिल चुकी है। जमानत याचिका में इसका उल्लेख किया गया लेकिन जमानत व छूटे गए मुकदमों के आदेश की कॉपी संलग्न नहीं की गई। सरकारी वकील द्वारा जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि धनंजय सिंह पूर्व सांसद हैं। उनके मुकदमे के संबंध में सत्यापन आवश्यक है जिस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई 15 जुलाई 2020 को आपराधिक इतिहास के संबंध में दिए गए विवरण को सत्यापित किया जाए कि वह सही है या नहीं। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने पूर्व सांसद धनंजय व विक्रम के खिलाफ लाइन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि आरोपियों ने जबरन गिट्टी, बालू आपूर्ति के लिए दबाव डालते हुए धमकी दी। उसका अपहरण कर धनंजय के घर ले जाया गया।धनंजय पिस्टल दिखाकर उसे धमकी दिए। आरोपियों ने रंगदारी मांगा। आरोपी गिरफ्तार हुए और जिला कारागार में निरुद्ध हैं। अभिनव ने हाल ही में धारा 164 सीआरपीसी के तहत दीवानी न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष कलम बंद बयान दर्ज कराया।बयान की नकल हाईकोर्ट में दाखिल की गई जिसमें अभिनव एफ आई आर में कहे गए कथनों से पूर्णत:मुकर गया और धनंजय व विक्रम के संबंध में कहा कि आरोपियों ने न तो उसका अपहरण कराया न रंगदारी मांगी और न ही धमकी दी। उसे जहां से ले जाया गया था वहीं पर ले जाकर छोड़ दिया गया।

Must Read