Jaunpur News : दुर्घटना में मृत युवक के परिजन को 17 लाख रूपये क्षतिपूर्ति का आदेश
एक माह में क्षतिपूर्ति अदा करने के लिये बीमा कम्पनी को निर्देश जारी
जौनपुर। नगर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के प्रसाद इंस्टीट्यूट के पास 4 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ट्रिब्यूनल जज भूदेव गौतम ने दुर्घटना करने वाले वाहन की बीमा कंपनी को आदेश दिया कि मृतक के परिजनों को 17 लाख रुपए क्षतिपूर्ति 1 माह के भीतर अदा करें। मालूम हो कि गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के धर्मापुर निवासी नीतू निषाद, उसके बच्चे व माता-पिता ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व बृजेश निषाद के माध्यम से अधिकरण में याचिका प्रस्तुत किया।
4 नवंबर 2017 को 7.30 बजे रात याची के पति जितेंद्र निषाद (36 वर्ष) पारस मेमोरियल हास्पिटल से बाइक से लौट रहे थे। प्रसाद इंस्टीट्यूट के पास तेज गति से लापरवाहीपूर्वक आ रहे बोलेरो यूपी 70 एयू 8615 के चालक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया जिसमें जितेंद्र घायल हो गया। वाराणसी ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी। ट्रिब्यूनल में अधिवक्ता ने याची व चश्मदीद साक्षी का बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर बोलेरो चालक अशोक यादव की लापरवाही पाया। बोलेरो गाड़ी की बीमा कंपनी को आदेश दिया कि याची पक्ष को 17 लाख रुपए क्षतिपूर्ति अदा करें।
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