अभियोजन कार्यों की हुई समीक्षा बैठक, डीएम ने प्रभावी पैरवी की दी हिदायत
तेजस टूडे ब्यूरो
गोविन्द वर्मा
बाराबंकी। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों की प्रगति समीक्षा हेतु बैठक हुई जहां अपर जिलाधिकारी न्यायिक इन्द्रसेन, अपर पुलिस अधीक्षक विकास त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक अभियोजन, शासकीय अधिवक्ता सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रमुख आपराधिक, भूमि, राजस्व एवं जनहित से संबंधित मामलों में न्यायालय द्वारा शासन के पक्ष में निर्णय प्राप्त हो, यह हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी शासकीय अधिवक्ता प्रभावी पैरवी करें और विभागीय अधिकारी समयबद्ध ढंग से आवश्यक दस्तावेज व गवाह न्यायालय में प्रस्तुत करें। मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु ठोस कार्ययोजना बनाई जाय।
संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा जानकारी दी गई कि विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण मामलों में न्यायालय द्वारा कठोर निर्णय दिए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 30 आयुध अधिनियम के अभियोग में वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान से मुकर जाने के कारण न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण वाद दर्ज कर जुर्माना व सजा कराई गई। धारा 302/147 भादंवि थाना बदोसराय में 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को अपने वादों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि शासकीय अधिवक्ताओं से समन्वय बनाए रखते हुए साक्ष्य व गवाह समय पर प्रस्तुत किए जाएं। ग्रामसभा की भूमि से संबंधित वादों की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में शीघ्र उत्तर दाखिल कर निस्तारण कराया जाए, ताकि शासन की भूमि पर अतिक्रमण रोका जा सके।
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