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व्यापारियों को ब्याज माफी योजना का मिलेगा लाभ

  • व्यापारियों को ब्याज माफी योजना का मिलेगा लाभ

तेजस टूडे ब्यूरो
बृजेन्द्र कुमार
हमीरपुर। उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग ने व्यापारियों और करदाताओं को राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना-2026 लागू की है। योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक के संचित बकाये का टैक्स जमा करने पर नियमानुसार ब्याज और अर्थदंड में छूट दी जाएगी। उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर कृष्ण प्रकाश ने 23 अक्टूबर को राज्य कर कार्यालय में कर अधिवक्ताओं के साथ आयोजित बैठक में योजना की जानकारी दी। साथ ही बताया कि योजना 16 अक्टूबर 2026 से प्रभावी है और इसके तहत आगामी तीन माह तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों और करदाताओं को राज्य कर विभाग की वेबसाइट comtax.up.nic.in पर आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में परेशानी होने पर राज्य कर कार्यालय हमीरपुर में स्थापित हेल्पडेस्क से सहायता ली जा सकती है। इस अवसर पर कर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुनील शर्मा, मंत्री सुभान खां सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।

 

 

 

 

 

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