दुराचारी को आजीवन कारावास विशाल रस्तोगी सीतापुर। अट्ठारह माह की मासूम के साथ दुराचार व पाक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट स. 14 द्वारा आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 26 जून 2016 को समय 8ः45 बजे शाम को वादी मुकदमा की पुत्री उम्र डेढ़ साल (18 माह) को जब उसके पिता अपने मकान के बाहर खिला रहे थे, उसी समय विपक्षी कल्लू टेलर पुत्र परवन निवासी ग्राम पंचमपुरवा, थाना कोतवाली जिला सीतापुर ने वादी की पुत्री को खिलाने के बहाने से ले गया। देर तक इंतजार करने के बाद वादी की पुत्री के वापस न आने पर वादी व उसके घर व मोहल्ले के लोगो ने ढूढंना प्रारंभ किया। तब उसने व मोहल्ले के अन्य लोग पुत्री को खोजते हुए खेते की तरफ देखा, जहां विपक्षी टेलर उसकी पुत्री के साथ बुरा कार्य कर रहा था। लोगो को देखकर विपक्षी कल्लू मौके से भाग गया। जबकि पुत्री के शरीर से खून बह रहा था और वह बेहोश पड़ी थी। वादी की तहरीर पर अभियुक्त कल्लू टेलर विरूद्ध धारा-376 व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ।
न्यायालय द्वारा मामले में प्रसंज्ञान लिया गया और अभियुक्त को तलब किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया। जिसमे न्यायालय ने अभियुक्त कल्लू टेलर को पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास जो उसके शेष जीवन के लिए अभिप्रेत होगा तथा 50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा करने में विफल रहने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतने की भी सजा सुनाई गई, जबकि अर्थदण्ड की अधिरोपित धनराशि में से 25,000/- रूपए प्रकरण की पीड़िता को प्रतिकर के रूप में उसकी पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात प्रदान किए जाने का आदेश दिया गया। अभियोजन पक्ष की पैरवी अधिवक्ता गोविन्द मिश्रा ने की।
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