रोजगार स्थापना के लिये करें ऋण आवेदन
शिवमगंल अग्रहरि
चित्रकूट। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेन्द्र कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शासन से जनपद को इकाई संख्या-10 धनराशि-50 लाख एवं रोजगार 200 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के अर्न्तगत सामान्य श्रेणी पुरुष को 4 प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जायेगा। साथ ही उससे ऊपर का ब्याज उपादान के रूप में शासन से टर्मलोन (पूंजीगत ऋण) पर ही अनुमन्य है।
आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजन के लिए समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन से टर्मलोन (पूंजीगत ऋण) पर ही अनुमन्य है। उद्यमी को अधिकतम 10 लाख रूपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत निजी अंशदान जमा करना होगा। 18 से 50 वर्ष तक के पुरुष व महिला अभ्यर्थी जो अपना उद्यम ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करना चाहते हैं, वह अपना आवेदन उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन करते हुए आवेदन की प्रति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचार
हमारे न्यूज पोर्टल पर करायें सस्ते दर पर प्रचार प्रसार।













