चार हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा
50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगा
रूपा गोयल
बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में वर्ष-2018 में व्यक्ति की लाठी—डंडों से पीटकर हत्या करने वाले 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना बबेरु क्षेत्रान्तर्गत भदेहदू में 10 जुलाई 2018 को प्रातः 4.45 बजे 4 अभियुक्त अरुण, संजय, अजय व विजय द्वारा जमीन बंटवारे के विवाद के लेकर परिवार के ही रामदीन पुत्र सुखदेव की घर के बाहर रोड के किनारे सोते समय लाठी डंडो से पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में मृतक के पुत्र प्रमोद पटेल की तहरीर पर थाना बबेर पर धारा 302/34 भादंवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना निरीक्षक आनन्द सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों को 12 जुलाई 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा 21 अक्टूबर 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। अभियोजक विजय बहादुर सिंह व उमाशंकर पाल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी विवेक कुमार तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से अभियुक्तों को न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
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