आखिर क्यों जौनपुर में धारा 144 हुआ लागू, जानिए… | #TEJASTODAY
जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट दिनेश सिंह ने बताया कि जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के दृष्टि से विधि एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने, विभिन्न विश्वविद्यालय एवं प्रतियोगी परीक्षाओं तथा त्योहारों के दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जनपद की सीमाओं में तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश (30 सितम्बर) तक धारा-144 लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भा.द.वि. की धारा- 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
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Gepostet von Tejastoday.com am Samstag, 29. August 2020