देवी प्रसाद शर्मा
आजमगढ़। भाजपा नेता और एडीओ पंचायत बिलरियागंज शांति शरण सिंह के बीच हुए विवाद में प्रशासन तो कुछ नहीं कर पाया। प्रशासन की ओर से एडीओ शांतिशरण सिंह का शस्त्र लाइसेंस निरस्त तक नहीं कर पाया। अलबत्ता शासन स्तर से एडीओ पंचायत शांतिशरण सिंह को निलंबित जरूर कर दिया गया है। एडीओ पंचायत पर गंभीर धाराएं लगाने व निलम्बित किये जाने की चर्चा कल से ही जोरों पर चल रही है। मगर आज विभाग में उनके निलंबन का निदेशालय स्तर से आदेश मिलते ही कर्मचारी संगठन की बोलती बंद हो गई। भाजपा नेता ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंप जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है।
ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाया कि एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह द्वारा पहले फोन पर गोली मारने की धमकी दी गई। फिर मौके पर पहुंचकर सरेआम पिस्टल निकालकर गोली मारने की कोशिश की गई। वही एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह ने भी तहरीर देकर बीजेपी नेता पर के ऊपर कर्मचारियों से पैसे की मांग करने का आरोप लगाया था। मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा पहले शांति शरण सिंह के खिलाफ 504, 506 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वही शान्ति शरण सिंह की तहरीर पर भाजपा नेता के खिलाफ धारा 504, 506, 323, 394, 386 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में विवेचना के बाद धारा 323, 394, 386 धारा को समाप्त कर दिया गया।
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