विधिक जागरूकता के लिये पंच प्रतिनिधियों को दिया गया प्रशिक्षण
मनोज कुमार
अकबरपुर, नवादा (बिहार)। प्रखंड सभागार भवन में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत सरपंच व पंचों को घरेलू हिंसा रोकने तथा बाल संरक्षण इकाई के तहत किए जाने वाले कार्यो के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। व्यवहार न्यायालय नवादा के एपीपी पैनल कोर्ट के एडवोकेट रतन कुमार ने कहा कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हर जिले में एक अधिकारी होते है, जो शिकायत के आधार पर जांच कर न्यायालय को सुपुर्द करते है।
जहां न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों को सुन कर समाधान किया जाता है। इसमें कम समय मे महिला को न्याय मिल जाता है और मामले की त्वरित निष्पादन हो जाता है गलत मामले को कोर्ट मे नही लाना चाहिए तथा इसके दुरुपयोग से बचना चाहिए। अनाथ बच्चों के लिए परिवरिश योजना चलाई जा रही है। जिसमें बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य किये जा रहे है।
जज इंचार्ज ने बताया कि किशोर न्याय परिषद के द्वारा पूरे राज्य मे विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। किशोर न्याय अधिनियम 2006 के तहत किशोर किशोरियों के सुधार तथा 18 वर्ष के कम उम्र मे किये जाने वाले अपराधों के बारे मे भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर बीडीओ डॉ. मृत्युंजय कुमार, सरपंच विजय तिवारी, सुरेश राजवंशी के अलावे न्यायमित्र एवं पंच सदस्य सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।
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