उद्यमियों को अनुदान एवं जैव ऊर्जा नीति में प्राविधानित प्रोत्साहन उपलब्ध: सीडीओ

उद्यमियों को अनुदान एवं जैव ऊर्जा नीति में प्राविधानित प्रोत्साहन उपलब्ध: सीडीओ

अंकित सक्सेना
बदायूं। मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने बताया कि उ0प्र0 में प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लाण्ट (सी0बी0जी0,बायोकोल या बायो डीजल/बायो एथनॉल) लगाया जायेगा। तहसील को बायो प्लाण्ट हेतु कैचमेन्ट एरिया बनाया जायेगा। बायो उद्यम हेतु 10 टन क्षमता सी0बी0जी0 प्लाण्ट के लिए भण्डारण सहित 35 एकड़, 100 टन क्षमता बायोकोल प्लाण्ट के लिए 02 एकड़ तथा 100 किलो लीटर क्षमता बायो डीजल/बायो एथनॉल प्लाण्ट के लिए 1.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।

पोर्टल का विकास-नीति के अन्तर्गत निवेशकों के प्रस्तव प्राप्त करने, भूमि के आवंटन, विभिन्न एन0ओ0सी0 तथा अनुदान वितरण के लिए पोर्टल यूपी नेडा बायो एनर्जी पोर्टल पर बायो ऊर्जा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है एवं बायो ऊर्जा के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आदि के लिये पोर्टल का विकास किया गया है।

जैव ऊर्जा उद्यम इकाइयों को भारत सरकार की नीति/योजना के अतिरिक्त उत्पादन पर अनुदान इस प्रकार है कि कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पादन पर रू0 75 लाख प्रति टन की दर से अधिकतम रू0 20 करोड़, बायोकोल उत्पादन पर रू0 75000/-प्रति टन कर दर से अधिकतम रू0 20 करोड, बायो डीजल/बायो एथनॉल के उत्पादन पर रू0 3 लाख प्रति किलो लीटर की दर से अधिकतम रू0 20 करोड़ है।
प्रोत्साहन इस प्रकार है कि एप्रोच रोड-50करोड़ या उससे अधिक के निवेश सपर इकाई से अधिकतम 05कि0मी0 तक एप्रोच रोड की सुबिधा, स्टाम्प ड्यूटी में छूट-स्टाम्प शत प्रतिशत छूट, विद्युत शुल्क में छुट-विद्युत शुल्क में 10 वर्षो तक शत प्रतिशत छूट है।

उद्यमों हेतु फीड स्टॉक तथा भूमि व्यवस्था है कि जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना तथा फीड स्टॉक संग्रहण, भण्डारण हेतु प्रयुक्त भूमि को लैण्ड सीलिंग से डीम्ड छूट, कृषि से गैर-कृषि डीम्ड कन्वर्जन की व्यवस्था, अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत विभाग/यूपीनेडा द्वारा जैव ऊर्जा उद्योग की स्थापना तथा फीड स्टॉक के संग्रहण, भण्डारण हेतु भूमि एक रूपये प्रति एकड़ के वार्षिक टोकन लीज रेन्ट पर कराये जाने का प्रविधान, नगरीय ठोस अपश्ष्टि आधारित संयंत्रों को नगर निकाय/नगर विकास विभाग द्वारा भूमि एक रूपये प्रति एकड़, वार्षिक टोकन लीज रेन्ट पर उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान, उद्यम लगाने हेतु व्यक्तिगत भूस्वामी अपनी भूमि विकास कर्ताओं को आपसी सहमति के आधार पर लीज या विक्रय विलेख पर दी जा सकती है। विकास प्राधिकरणों द्वारा लिया जाने वाला डेवलपमेन्ट चार्ज फ्री रहेगा। ईछुक निवेशकर्ता परियोजना अधिकारी यूपीनेडा बदायूँ मो0 ना0 9415609034 पर सम्पर्क कर सकते है।

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