निर्धारित रोस्टर के अनुसार आवंटित खाद्यान्न का उठान एवं वितरण करें सुनिश्चित: डीएम

निर्धारित रोस्टर के अनुसार आवंटित खाद्यान्न का उठान एवं वितरण करें सुनिश्चित: डीएम

अंकित सक्सेना
बदायूं। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय पोर्टल पर अकिंत पात्र गृहस्थी यूनिट की संख्या (एन०आई०सी० रिपोर्ट) 1 नवम्बर के आधार पर बदायूं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत माह जनवरी 2024 (उठान माह दिसम्बर 23) हेतु अन्त्योदय योजना के अर्न्तगत 45221 राशनकार्डो के सापेक्ष 14 कि०ग्रा० गेहूँ, 20 कि०ग्रा० चावल एवं 1 कि०ग्रा० बाजरा प्रति राशनकार्ड की दर से 633.094 मै०टन गेहूँ, 904.420 मै०टन चावल, 45.221 मै०टन बाजरा एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत 2237647 यूनिटों के सापेक्ष प्रति यूनिट 02ः00 कि०ग्रा० गेहूँ, 02.00 कि०ग्रा० चावल एवं 01 कि०ग्रा० बाजरा की दर से 4475.294 मै०टन गेहूँ, 4475.294 मै०टन चावल एवं 2237.647 मै०टन बाजरा का आवंटन निर्गत किया गया है। उन्होंने बताया कि 1 नवम्बर को विभागीय बेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार जनपद के विभिन्न शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित यूनिटों के आधार पर क्षेत्रवार ब्रेकअप एवं अन्त्योदय योजना के 45221 राशन कार्डों के सापेक्ष खाद्यान्न का क्षेत्रवार ब्रेकअप इस निर्देश के साथ भेजा गया है कि समस्त उपजिलाधिकारी नियमानुसार उचितदर विकेतावार ब्रेकअप जारी करते हुये नियमानुसार खाद्यान्न का उठान एवं वितरण कराना सुनिश्चित करेंग। उन्होंने बताया कि माह जनवरी 2024 (उठान माह दिसम्बर, 2023) से अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थियों के लिए क्षेत्रवार आवंटन के अनुसार खाद्यान्न का उठान एवं वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत जनपद में प्रति कार्डधारक 14 कि0ग्रा0 गेहूँ, 20 कि०ग्रा० फोर्टिफाईड चावल एवं 01 कि०ग्रा० बाजरा (कुल 35 कि०ग्रा०) खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अर्न्तगत पात्र गृहस्थी परिवारों को 2.00 कि०ग्रा० गेहूं, 2.00 कि०ग्रा० फोर्टीफाईड चावल एवं 01 कि०ग्रा० बाजरा (कुल 5.0 कि०ग्रा०) खाद्यान्न प्रति व्यक्ति वितरित किया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार आवंटित खाद्यान्न का उठान एवं वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। प्रत्येक दशा में निर्धारित गुणवत्ता के खाद्यान्न का ही उठान एवं वितरण किया जायेगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खाद्यान्न का डायवर्जन एवं कालाबाजारी आदि न हो।

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