डीएम, एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को किया रवाना
अंकित सक्सेना
बदायूँ। यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक करने हेतु दिनांक 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलाये जा रहे अभियान सड़क सुरक्षा माह को सफल बानाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर से जिलाधिकारी मनोज कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. ओ0पी0 सिंह के साथ संयुक्त रूप से जागरूकता वाहन रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से यातायात नियमों का पालन करने का अवाहन करते हुए कहा कि मोटर साइकिल चलाते समय हेलमेट और कार में सीटबैल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा अभियान के शुभारम्भ के अवसर पर कहा कि सड़क दुर्घटना के दौरान घायल व्यक्ति की मदद बेहिचक करे, क्योकि अब मदद पहुचाने वाले व्यक्ति की किसी भी प्रकार की पुलिस अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा पूछताछ नही की जायेगी। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति को शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। जिलाधिकारी ने कहा कि वाहन को निर्धारित गति सीमा में चलायें। ओवरस्पीडिंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है।
दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगायें। सीटबेल्ट आपकी सुरक्षा की गाँठ है। अतः चार पहिया वाहन चलाते समय आगे व पीछे बैठी सभी सवारियाँ सीट बेल्ट अवश्य लगायें। सीट बेल्ट न लगाये जाने पर दुर्घटना की स्थिति में एयरबैग काम नहीं करते हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर चालक का ध्यान ड्राइविंग से भटक जाता है, जिससे दुर्घटना होती है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। नींद, नशा अथवा थकान की स्थिति में वाहन न चलायें। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करें। आपकी छोटी सी मदद उस व्यक्ति का जीवन बचा सकती हैं। दोपहिया वाहनों में मॉडिफाईड साइलेंसर लगाया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। ऐसा करने पर आपके वाहन का पंजीयन निरस्त हो सकता है।
ओवरस्पीडिंग, मालवाहनों में ओवरलोडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने पर वाहन चलाते समय मोबाइलफोन का प्रयोग करने पर रेड लाइट जम्प करने पर तथा मालयानों में सवारियों को ले जाने पर चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स निलम्बित/निरस्त किया जा सकता है। मुड़ने या लेन बदलने के लिए इन्डिकेटर का प्रयोग करें। चकाचौंध करने वाली (डेजलिंग) तथा अनधिकृत अतिरिक्त लाइटों का प्रयोग वर्जित है। कोहरा होने पर फाग लाइट का प्रयोग करें। दो पहिये वाले वाहन पर चालक के अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्तियों का बैठना वर्जित है। निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन न चलायें। खराब वाहन को बीच सड़क पर न छोड़ें। दायें बायें मुड़ने एवं लेन बदलने से पूर्व संकेत देना आवश्यक है।
वाहन चालक समय-समय पर अपने आंखें चेक करायें। सवारी गाड़ियों पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी रखना अनिवार्य है। रात में पीछे की प्लेट पर नम्बर दूर से पढ़ने हेतु रोशनी अनिवार्य है। गाड़ियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना नियम के विरूद्ध है। वैध परमिट ड्राइविंग लाइसेन्स रजिस्ट्रेशन किताब और बीमा के कागजात सदैव अपने पास रखें। लापरवाही से वाहन न चलायें। इस अवसर पर जिला राजस्व अधिकारी महिपाल सिंह, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राम शिरोमणि, एआरटीओ प्रशासन सुहैल अहमद, एआरटीओ प्रवर्तन रामबचन, पीटीओ रमेश चन्द्र प्रजापति, आरआई विकास कुमार यादव तथा वरिष्ठ सहायक ज्ञानेन्द्र प्रकाश सागर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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