HomeJaunpurहाईकोर्ट ने मड़ियाहूं तहसीलदार को तलब कर मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने मड़ियाहूं तहसीलदार को तलब कर मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने मड़ियाहूं तहसीलदार को तलब कर मांगा जवाब

तेजस टूडे सं.
सोनू गुप्ता
रामपुर/नेवढ़िया, जौनपुर। नेवढ़िया थाना क्षेत्र के हथेरा नयेपुर गांव में गाटा संख्या 933/0.024 हे. नवीन परती दर्ज है। उक्त सरकारी जमीन में गांव के ही दबंग किस्म के विपिन कुमार पुत्र स्वर्गीय श्रीपति द्वारा शौचालय, ईंट का बाउंड्री वॉल समेत आदि बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है। गांव के ही रोहित कुमार समेत आदि लोगों ने जिलाधिकारी, मड़ियाहूं उपजिलाधिकारी एवं राजस्व परिषद प्रयागराज को लिखित तहरीर देकर सरकारी जमीन पर दबंगों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाने के लिए बार-बार तहरीर देते रहे। तहरीर देने के बाद हल्का लेखपाल मौके पर आते थे और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले से मिलकर फर्जी व कूटरचित रशिद का बगैर सत्यापन किए कई बार आख्या लगाकर निस्तारण करते रहे और अधिकारी व शिकायतकर्ताओं को गुमराह करते रहे जिसके बाद 6 फरवरी 2025 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रोहित कुमार ने एक जनहित याचिका संख्या 508/2025 दायर किया जिसमें 7 मार्च 2025 को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिवम सिंह ने न्यायालय में बहस किया तत्पश्चात न्यायालय ने आला अधिकारियों से मामले में रिपोर्ट तलब किया और अगली सुनवाई तक का समय दिया। न्यायालय द्वारा विभाग के अधिकारियों से मांगी गई रिपोर्ट के फलस्वरूप 26 मार्च 2025 को मड़ियाहूं तहसील के उच्च अधिकारी के आदेश पर हल्का कानूनगो कुंज बिहारी सिंह, हल्का लेखपाल मनोज कुमार समेत आदि कर्मचारीगण मौके पर जाकर मौका देखकर जांच किए। जांच में अतिक्रमणकर्ता विपिन कुमार द्वारा सरकारी नवीनपरती जमीन में अवैध तरीके से शौचालय तथा अवैध अतिक्रमण किया गया है। उच्च अधिकारियों के आदेश पर अतिक्रमणकर्ता के खिलाफ बेदखली का मुकदमा दर्ज करते हुए नोटिस जारी किया गया मड़ियाहूं तहसीलदार न्यायालय में बेदखली मुकदमे सुनवाई मामले में हिलाहवाली करता देख उच्च न्यायालय द्वारा 21 मई 2025 को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट न्यायालय ने कहा की यह न्यायालय मड़ियाहूं तहसीलदार के समक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत वाद की प्रगति से कतई संतुष्ट नहीं हैं। मड़ियाहूं तहसीलदार न्यायालय द्वारा 29 मई 2025 तिथि नियत की गई है। यदि उस तिथि तक पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात जो भी आवश्यक आदेश हो, नहीं होते हैं तो तहसीलदार मड़ियाहूं 30 मई 2025 को अपराह्न 2 बजे इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।

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