मतदान और मतगणना के दिन मद्य निषेध घोषित
संतोष तिवारी
मैनपुरी। जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव उ.प्र. शासन आबकारी अनुभाग-2 के पत्र द्वारा 21-मैनपुरी लोकसभा उप निवार्चन-2022 के लिए मतदान, मतगणना के दिन मद्य निषेध घोषित किये जाने के निदेर्श जारी किये गये हैं।
उन्होने बताया कि मतदान की तिथि 5 दिसम्बर नियत है। निवार्चन आयोग द्वारा जनपद में निवार्चन के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा मतदाता निभीर्कता से अपने मत का प्रयोग कर सकें और निवार्चन स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूवर्क एवं निविर्घ्न ढंग से सफलता पूवर्क सम्पन्न कराये जाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135-ग के खंड (एक) में यथा उपबंधित प्राविधान के अन्तगर्त 3 दिसम्बर की सायंकाल 6 बजे से 5 दिसम्बर को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 8 दिसम्बर को जनपद की समस्त आबकारी एवं मादक पदार्थो की फुटकर एव थोक बिक्री के अनुज्ञापन (देशी शराब, विदेशी मंदिरा, बीयर एवं भांग) की दुकानें बन्द रहेंगी। इस बंदी का कोई प्रतिफल अनुज्ञापी को देय नहीं होगा।
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