मतदान दिवस 11 मई को, रहेगा सार्वजनिक अवकाश
राघवेन्द्र पाण्डेय
अमेठी। सहायक श्रमायुक्त गोविन्द यादव ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु उ0प्र0 श्रम अनुभाग-3 की अधिसूचना के प्रतिपालन में जनपद में 11 मई को मतदान होगा जिसके लिए जनपद में नगर पालिका गौरीगंज/जायस एवं नगर पंचायत अमेठी/मुसाफिरखाना में स्थित दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों में उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 की धारा-8 के उपबन्धों के अधीन जहां पर मतदान के दिन दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों द्वारा मनाये जाने वाला साप्ताहिक बंदी का दिन नहीं है तो मतदान का वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि उक्त के क्रम में उ0प्र0 शासन श्रम अनुभाग-3 की अधिसूचना के प्रतिपालन में जनपद में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया के कारखानों में उक्त व्यवस्था अनुसार कार्यरत कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अनविरल प्रक्रिया वाले समस्त कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा।
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