जनपद के ईंट भट्ठा स्वामियों को जारी हुये आवश्यक दिशा-निर्देश
राघवेन्द्र पाण्डेय
अमेठी। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ए0के0 सिंह ने बताया कि ईंट भट्ठा सत्र 2022-23 (माह अक्टूबर-2022 से सितम्बर 2023 तक) के लिए उ0प्र0 शासन भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ द्वारा निर्गत किये गये आदेश के क्रम में ईंट भट्ठा स्वामी को पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा (विशेष विवरण/जानकारी पोर्टल पर स्वतः उपलब्ध है), विनियमन शुल्क (रेग्युलेटिंग फीस) जमा किये जाने के उपरान्त ही ईंट भट्ठे का संचालन किया जायेगा तथा देय धनराशि जमा किये बिना संचालित ईंट भट्ठों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने बताया कि उक्त के अनुपालन में जनपद के समस्त ईंट भट्ठा स्वामियों को सूचित/निर्देशित किया है कि ईंट भट्ठा सत्र 2022-23 में बिना विनियमन शुल्क का अग्रिम भुगतान किये यदि ईंट भट्ठा का संचालन होता पाया जायेगा तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
इसके अतिरिक्त जिन ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा विगत ईंट भट्ठा सत्र 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 हेतु निर्धारित विनियमन शुल्क/रायल्टी की धनराशि अभी तक जमा नही की गयी है, वह 31 मार्च के अन्दर खनिज कार्यालय से बकाया धनराशि का विवरण/चालन प्राप्त कर 31 मार्च के भीतर जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-21, 42(ड़), 59(2) में निहित प्राविधानों के तहत सम्बन्धित ईंट भट्ठा स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित ईंट भट्ठा स्वामी की होगी। इस क्रम में जनपद के ईंट भट्ठा स्वामी अपने किसी भी समस्या के समाधान हेतु कार्यदिवस में खनिज कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी समस्या का निराकरण करा सकते है।
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