नगर पालिका ने तय की ई—रिक्शा की संचालन सीमा
नगर पालिका ने तय की ई—रिक्शा की संचालन सीमा
विशाल रस्तोगी
लहरपुर, सीतापुर। नगर पालिका सीमा में अब किसी भी मुख्य मार्ग से पांच किलोमीटर तक ही ई-रिक्शा का संचालन हो सकेगा। इससे अधिक की दूरी में ई-रिक्शा चलाने को अवैध मानते हुए कार्रवाई के घेरे में लाया जाएगा। यह आदेश बुधवार को एसडीएम अनुपम मिश्र ने बस ऑपरेटरों के साथ हुए समझौते के अनुपालन में जारी किया। ई-रिक्शा संचालकों की मनमानी के खिलाफ संयुक्त बस ऑपरेटर यूनियन के तत्वावधान में निजी बस ऑपरेटर संचालन बंद कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
बीते मंगलवार को एआरटीओ प्रवर्तन संजय गुप्ता, उपजिलाधिकारी अनुपम मिश्र ने ई-रिक्शा का संचालन शहरी सीमा से जुड़े मात्र पांच किलोमीटर के दायरे में ही कराए जाने पर सहमति जताई थी। उनके आश्वासन के बाद ही निजी बस ऑपरेटरों ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करते हुए बसों का संचालन शुरू किया था। निजी बस ऑपरेटरों के साथ हुई बातचीत में बनी सहमति के आधार पर ही बुधवार को उप जिलाधिकारी अनुपम मिश्र ने ई-रिक्शा के संचालन के लिए नए रूट निर्धारण का आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि ई-रिक्शा को नगर पालिका क्षेत्र में शहरी सीमा से पांच किलोमीटर दूर तक ही संचालित किया जा सकेगा। इसके इतर निर्धारित रूट पर इनका संचालन पाए जाने पर इन्हें सीज कर जुर्माना लगाने की कार्रवाई पुलिस द्वारा तय की जाएगी।
निर्देश में कहा गया है कि क्षेत्राधिकारी लहरपुर सहित थाना प्रभारी लहरपुर, तंबौर, सकरन, तालगांव, हरगांव, रेउसा इस संबंध में निर्धारित मार्गों पर ई-रिक्शा संचालकों के आवागमन की व्यवस्था पूरी सख्ती से कराए। निर्देश के तहत अब ई-रिक्शा का संचालन लहरपुर से नबीनगर, लहरपुर से सिगनापुर, लहरपुर से रुढा, लहरपुर से नेवादा, सकरन से काजीपुर, तंबौर से गोंदिया, तंबौर से सुमली, हरगांव से राही, लखीमपुर से खीरी, भदपर से शाहपुर, विश्वा से कोटरा पुल, सीतापुर से मूसेपुर, विश्वा से भोलागंज, रेउसा से बनवा, काशीपुर से गोबिंदापुर, लहरपुर से कुल्ताजपुर मार्गों पर ही हो सकेगा।
आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचार
हमारे न्यूज पोर्टल पर करायें सस्ते दर पर प्रचार प्रसार।