बहन की हत्या व प्रेमी के हत्या की कोशिश में आरोपी को आजीवन कारावास
रंजीत सिंह
उरई, जालौन। बहन की हत्या व उसके प्रेमी को जान से मारने की कोशिश के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना 23 सितंबर वर्ष 2017 की है। कुठौंद क्षेत्र के एक गांव में युवती से उसका प्रेमी ज्ञान सिंह रात में मिलने के लिए गया था। आधी रात के बाद युवती के भाई कोमल दोहरे ने ज्ञान सिंह के साथ बहन को अंतरंग हालत में देख लिया जिसके बाद उसने बहन के ऊपर चाकू से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। बहन के प्रेमी ज्ञान सिंह को भी उसने चाकू मारा लेकिन वह बच गया था। बाद में ज्ञान सिंह की तहरीर पर कुठौंद पुलिस ने कोमल के विरुद्ध हत्या व हत्या की कोशिश की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपित कोमल दोहरे को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था। हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर ली गई। साक्ष्य संकलित कर पुलिस ने कोमल दोहरे के विरुद्द कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। 8 साल चली सुनवाई के बाद सोमवार को पाक्सो कोर्ट में इस मामले का फैसला सुनाया गया। शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि न्यायाधीश मुहम्मद कमर ने बहन की हत्या व उसके प्रेमी की हत्या की कोशिश में कोमल दोहरे को दोषी करार दिया है। हत्या में आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। फैसले के बाद सजा वारंट जारी कर दोषी को जेल भेज दिया गया है।
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