सावनी मौर्य उन्नाव। नौ साल पहले हुई युवक की हत्या के तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तीनों पर 46-46 हजार जुर्माना भी किया है। आवास विकास निवासी संजय सिंह का भाई मोनू 23 सितंबर 2013 को लापता हुआ था। 24 सितंबर को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। परिजन तलाश कर रहे थे, तभी पीडीनगर निवासी चचेरे भाई रिंकू व धनंजय बड़ा चौराहा पर मिले थे और गदनखेड़ा बाईपास के पास देखे जाने की बात कही थी।
पुलिस ने जांच की तो पता चला अजगैन लहिया गांव निवासी दीपक सिंह, सदर कोतवाली के विशुनपुर के सूरजपाल और अजगैन के मुर्तजानगर निवासी मंगल लोध ने हत्या कर दी। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठ के यहां चल रहा था। सोमवार को सरकारी अधिवक्ता यशवंत सिंह और दूसरे पक्ष के वकील की दलील सुनने के बाद जज आलोक शर्मा ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ 46-46 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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