चार सह अभियुक्त दोषमुक्त राजेश श्रीवास्तव अयोध्या। करीब 10 साल पूर्व हुए बहुचर्चित गोलाबाजार रामजानकी मंदिर मूर्ति लूट व हत्याकांड में मौके से पकड़े गए लुटेरे जौनपुर के राकेश उपाध्याय को आजीवन व 25 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 22 हजार 200 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे ने सह अभियुक्तों गुड्डू शुक्ल उर्फ ओमप्रकाश शुक्ल, श्याम नारायण तिवारी व अवधेश कुमार व राजकुमार को दोषमुक्त कर दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश तिवारी ने बताया कि बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के गोलाबाजार स्थित प्राचीन रामजानकी मंदिर से 20 दिसंबर 2012 की रात लुटेरों ने पुजारी रामपालदास को गोली मार दी और अष्टधातु की तीन मूर्तियां लूट लीं थीं। गोहार पर गोलाबाजार के लोगों ने लुटेरों का पीछा किया। स्थानीय व्यवसायी नितिन केसरवानी ने एक लुटेरे को मोटर साइकिल से गिरा कर पकड़ लिया था। लुटेरे ने उसे गोली मार दी, उसकी मौत हो गई थी। भीड़ ने लुटेरे राकेश उपाध्याय उर्फ सोनू को पुलिस के हवाले कर दिया। इसी अपराधी के बयान के आधार पर अन्य अभियुक्तों की पहचान की गई। सभी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया।
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