Jaunpur News : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये डीएम ने जारी किये गाइडलाइन, जरूर पढ़िए यह खबर…
जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने बताया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह गोपन अनुभाग के दिये गये दिशा-निर्देश के अनुपालन में वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए तथा महामारी अधिनियम-1897 यथा संशोधित में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नवत दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। जनपद में स्थापित पीए सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों/सुझावों के साथ कोविड वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में प्रभावी प्रचार-प्रसार कराया जाय। यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि सभी पीए सिस्टम सदैव क्रियाशील रहे व प्रचार-प्रसार के प्रयासों को और अधिक सशक्त किया जाय।
15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाने हेतु अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों जैसे स्कूल, कालेज इत्यादि का भी उपयोग किया जाय। सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रभावी पालन कराने हेतु राशन की दुकान व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुये स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाय, ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे। स्थानीय मण्डियों/साप्ताहिक को इस प्रकार संचालित किया जाय जिसमें वहाँ फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़-भाड़ न हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके।
यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तर पर ऐसी मण्डियों/मार्केट को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुए स्थानांतरित किया जाय। अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाय जिससे एक समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया सके। सभी प्रमुख मण्डियों में प्रातः 4 से 8 बजे के बीच ट्रकों आवाजाही निर्बाध रूप से करायी जाय। कक्षा-10 तक सभी शैक्षणिक संस्थान 8 से 14 जनवरी तक बन्द रहेंगे। 15 वर्ष से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगने पर 2 दिन का अवकाश दिया जाय। रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा। आईटी एवं आईटीईएस से सम्बन्धित निजी कम्पनियाँ वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी।
शादी समारोह सहित अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी। बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
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