JAUNPUR NEWS : पराली जलाने पर 16 कृषकों पर लगाया गया जुर्माना
पराली दान करने वाले कृषकों को किया गया सम्मानित
जौनपुर। पराली जलाने पर मृदा एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को सभी जानते है, इसके बावजूद खेतो में पराली जलाने के मामले कम नहीं हुये। अब तक जनपद में पराली जलाने वाले सोलह कृषकों से रू0 40000 मात्र का जुर्माना लगाया गया है जिसमें से रू0 20000 मात्र की वसूली हो गई है। कम्बाईन हार्वेस्टर मशीन में एसएमएस न लगाने वाले किसानों पर भी कड़ाई की गई है। अब तक दो कम्बाईन हार्वेस्टर जब्त किये गये है।
जिलाधिकारी मनीष वर्मा की अपील पर जनपद के किसानों द्वारा गो आश्रयों में पराली दान करने पर उन्हे सम्मानित किया गया है। सरोजा देवी ग्राम प्रधान सरसौड़ा, धर्मापुर, शेर बहादुर, सियाराम, रामदीन सिधाई, शाहगंज, तथा सुरेन्द्र सिंह, नवनीत सिंह, ग्राम जासोपुर, करंजाकला द्वारा लगभग 20 कु0 पराली गो आश्रयों में दान की गई है जिनके इस सराहनीय कार्य के लिये सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने किसानों से अपील करते हुये कहा है कि पराली सहित अन्य अवशेष के जलाये जाने से उठने वाले धुएं से वातावारण पर बुरा असर पड़ रहा है।
किसान अपने खेतो में पराली कदापि न जलाये बल्कि ग्राम प्रधान व सचिव के सहयोग से गो आश्रयों में दान करें जिससे पशुओ को चारा उपलब्ध हो साथ ही समय से खेत की बुवाई हो सके। प्रभारी उप कृषि निदेशक के0के0 सिंह ने बताया कि पराली जलाने के दुष्प्रभाव को देखते हुये राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) ने दण्डात्मक कानून बना दिया है जिसमें एक एकड़ तक पराली जलाने पर रू0 2500, 2 एकड़ वाले कृषको पर रू0 5000 तथा दो एकड़ के उपर के कृषकों पर रू0 15000 तक का जुर्माना लगाने का प्राविधान किया है।
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