JAUNPUR NEWS : पाक्सो एक्ट के आरोपी को 12 साल की कठोर सजा व अर्थदण्ड
जौनपुर। जघन्य/पाक्सो एक्ट के अपराध में मानिटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को विभिन्न धाराओं में 12 वर्ष के कठोर कारावास व 12000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मालूम हो कि 29 नवम्बर 2013 को अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध के संबंध में वादी मुकदमा की लिखित तहरीर पर पीड़िता को बहला—फुसलाकर अभियुक्त द्वारा भगा ले जाने के बाबत अभियुक्त अयूब शेख उर्फ सुनील पुत्र सहमत शेख निवासी दशरथपुर थाना सिकरारा के विरूद्ध स्थानीय थाने में धारा 363, 366, 376, 368 भादंवि पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी।
पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी न्यायालय में कराया गया व विवेचनोपरान्त अन्तर्गत धारा 363, 366, 376, 368 भादंवि व 4 पाक्सो एक्ट में आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय में विचाराधीन प्राचीन पाक्सो एक्ट के वादों को निस्तारित कराने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दण्डित कराने हेतु उपर्युक्त अभियोग को मानिटिंग सेल द्वारा प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी हेतु निर्देशित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में मानिटरिंग सेल द्वारा सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप 9 दिसम्बर 2022 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट (अनन्य) जौनपुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त उपरोक्त को धारा 363 भादंवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 366 भादंवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 3000 रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 4 पाक्सो के अन्तर्गत 7 वर्ष का कठोर कारावास व 7000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। सभी सजा साथ चलेंगी और जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।
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