विवाहिता को आत्महत्या के लिये उकसाने वाले ससुरालीजनों को मिली सजा
रविन्द्र शर्मा एडवोकेट फिरोजाबाद। मंगलवार को फिरोजाबाद में अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई है। थाना दक्षिण क्षेत्र में दर्ज आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कोर्ट ने श्याम सिंह पुत्र कुन्दन लाल, अवधेश पुत्र श्याम सिंह, मन्जू पुत्री श्याम सिंह निवासीगण रसीदपुर कनैटा थाना मटसैना को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
वहीं थाना उत्तर से संबंधित लूट के मामले में न्यायालय ने सोनू पुत्र महेश कश्यप निवासी ओपी स्कूल के समाने बघेल कॉलोनी थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद को 24 माह का कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचार हमारे न्यूज पोर्टल पर करायें सस्ते दर पर प्रचार प्रसार।