3 से 4 मार्च तक बन्द रहेंगी आबकारी की दुकानें
तेजस टूडे ब्यूरो
अब्दुल शाहिद
बहराइच। आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अक्षय त्रिपाठी द्वारा होली पर त्योहार की संवेदनशीलता के दृष्टिगत मादक पदार्थों के सेवन को रोकने हेतु 3 मार्च की रात्रि 10 बजे से 4 मार्च को सायं 5 बजे तक आबकारी दुकानों के मादक पदार्थों की बिक्री को पूर्णतया बन्द रखने का आदेश दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार आबकारी की समस्त थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों (देशी शराब, कम्पोजिट शाप, भांग, सीएल-2, एफएल-2, एफएल-2बी, एफएल-16/17, एफएल-41, एफएल-49, एफएल-9/9ए) आदि को होलिकोत्सव पर्व पर 3 मार्च की रात्रि 10 बजे से 4 मार्च को सायं 5 बजे तक आबकारी दुकानों के मादक पदार्थों की बिक्री को पूर्णतया बन्द रखने का आदेश दिया गया है। बन्दी हेतु किसी भी अनुज्ञापी को कोई अतिरिक्त प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
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