साइबर फ्राड करने वाले की जमानत खारिज

साइबर फ्राड करने वाले की जमानत खारिज

शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। बैंक खाते से धोखधड़ी करके रकम निकालने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा ने बताया कि बीती 21 अक्टूबर 2022 को राजकिशोर ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित के अनुसार बीती 3 जनवरी से 12 अगस्त 2022 तक भारतीय स्टेट बैंक कर्वी के खाते से धोखधड़ी करते हुए 111001 रुपए निकाले गए थे।

इसकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद साइबर सेल ने जांच में मामले का खुलासा किया था। जिसमें ललितपुर जिले के मडावरा थाने के गिदवाहा निवासी राजाराम सिंह पुत्र अनरथ सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आरोपी ने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश शाहिद रजा ने आरोपी राजाराम सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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