दो अभियुक्तों की 15 लाख की सम्पत्ति कुर्क
दो अभियुक्तों की 15 लाख की सम्पत्ति कुर्क
अजय जायसवाल
गोरखपुर। फर्जी आईडी बनाकर फेसबुक के जरिए धन उगाही करने वाले दो शातिर अभियुक्तों लगभग 15 लाख की सम्पत्ति कुर्क की गई जो विधायक फतेह बहादुर सिंह, निवर्तमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर, वरिष्ठ अधिवक्ता दीवानी न्यायालय का फर्जी फेसबुक आईडी प्रोफाइल बनाकर धन उगाही करने का कार्य किया जा चुका है जिन्हें गोरखपुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके संपत्ति को कुर्क कर आज धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभियुक्तगण कासिम व वाहिद निवासीगण मड़ौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा की कुल कीमत 15,82,000/- रुपये (पन्द्रह लाख बयासी हजार रु0) की अवैध सम्पत्ति की कुर्क की गयी।
थाना कैंट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 147/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्तगण कासिम पुत्र चावसिंह, वाहिद पुत्र जुमरत, अंसार पुत्र वाहिद व शाकिर पुत्र सहजू निवासीगण ग्राम मडौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा द्वारा एक सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थीक भौतिक लाभ हेतु प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ उनकी ख्याति को अपहानी पहुचाने के आशय से इलेक्ट्रानिक संसाधनो द्वारा पहचान को प्रतिरुपण व फेसबुक प्रोफाईल से फोटो की चोरी करके दुसरी फर्जी आईडी बनाकर चोरी किये गये फोटो को लगाकर छल द्वारा पैसा मांगना व पैसे प्राप्त करने हेतु बैंक में फर्जी तरिके से कुटरचित साक्ष्यो को असली के रुप में प्रयुक्त कर खाते को बैंक में खोलवाकर धन की प्राप्ती कर जीवन यापन का मुख्य आधार बना लिए थे। अभियुक्तों ने विधायक फतेह बहादुर सिंह की फेसबुक आईडी बनाकर धन उगाही करना निवर्तमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर की प्रोफाइल चेंज कर तथा दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता धन उगाही करना महंगा पड़ा करना।
उक्त अभियुक्तगण की चल अचल सम्पत्ति के संबंध में जानकारी की गयी तो अभियुक्तगण 1 कासिम पुत्र चावसिंह व वाहिद पुत्र जुमरत निवासीगण मड़ौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन से अपने गाँव मडौरा मे एक-एक मकान बनवाया गया था। जिसे गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत तहसीलदार गोवर्धन जनपद मथुरा राजकुमार भास्कर व उ0नि0 मो0 रिजवान थाना खोराबार जनपद गोरखपुर व प्रभारी निरीक्षक थाना खोराबार मय फोर्स किया गया करवाही पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश वाद संख्या 1988/2022 , 1989/2022 के अनुपालन में अभियुक्त कासिम पुत्र चावसिंह व वाहिद पुत्र जुमरत निवासीगण मड़ौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा द्वारा अवैध रूप से धन अर्जन कर निर्माण कराए गए माकन को कुर्क की गयी जिसकी अनुमानित कीमत 15,82,000/- रूपया (पंद्रह लाख बयासी हजार रु0) है। अभियुक्त जो फर्जी फेसबुक व प्रोफाइल बनाकर धन उगाही करने का कार्य करते थे पूर्व में फतेह बहादुर विधायक व निवर्तमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीवानी न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता की फर्जी प्रोफाइल बनाकर धन उगाही करने का कार्य कर चुके हैं।
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