अनियमितता के आरोप में नपे दो कोटेदार, दुकानें निलम्बित
जितेन्द्र चौधरी
वाराणसी। सस्ते गल्ले की दुकानों में अनियमितता के आरोप में दो कोटेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया जबकि इन दोनों की दुकानों सहित कुल 6 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिये गये। गत दिनों सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित दर दुकानों पर चलाए गए छापेमारी अभियान और प्राप्त शिकायतों की पुष्टि होने पर यह कार्रवाई हुई।
जिला प्रशासन को विभिन्न माध्यमों से मिली शिकायत के बाद कोटेदारों की कार्यप्रणाली की जांच कराई गई थी जिसमें कई सस्ते गल्ले की दुकानों पर भारी अनिमीयता पाई गई। इसके तहत चितौरा ग्रामसभा के कोटेदार प्रदीप कुमार और चेतगंज प्रखंड के कोटेदार शीतला शंकर के विरुद्ध ईसी एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकता दर्ज कराई गई है। साथ ही इन दो दुकानों सहित कुल 6 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
उसमें ग्रामसभा बेलवरिया स्थित अनिल सिंह उर्फ शमशेर सिंह की दुकान, भेलूपुर के महेश प्रसाद के सीसी स्टोर तथा उनकी उचित दर की दुकान, कोतवाली प्रखंड में जगदीश प्रसाद की दुकान शामिल है। एडीएम नागरिक आपूर्ति ने इन कार्यवाहियों की जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओं की प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने सस्ते गल्ले की दुकानदारों को सचेत किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण हो।
इसके अंतर्गत अंतोदय कार्डधारकों को 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मुफ्त बांटे। साथ ही पात्र गृहस्थी कार्डों में मनरेगा जॉबकार्ड, श्रम विभाग में पंजीकृत एवं नगर निकाय में रजिस्टर्ड क्रियाशील श्रमिकों को निःशुल्क प्रति यूनिट के अनुसार 3 किलो गेहूं तथा 2 किलो चावल प्रति यूनिट के अनुसार वितरण किया जाए। उन्होंने कहा कि इस पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को पहले की तरह निर्धारित मूल्य पर ही राशन वितरित करें। नियम के अनदेखी पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।