सुप्रीम कोर्ट से जब तक नहीं मिलेगा स्टे आर्डर तब तक हाई कोर्ट में सुनवाई होगी

सुप्रीम कोर्ट से जब तक नहीं मिलेगा स्टे आर्डर तब तक हाई कोर्ट में सुनवाई होगी

शेल कंपनी, मनरेगा व माइनिंग लीज मामले में 30 जून को होगी अगली सुनवाई
नीरज कुमार
झारखण्ड। हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि शेल कंपनी, मनरेगा और माइनिंग लीज मामले में दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई तब तक चलती रहेगी जब तक इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे आर्डर नहीं आ जाता है। चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 जून तय की है।

राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। वहीं सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई की अबतक मुख्यमंत्री की तरफ से पक्ष रख रहे अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने वकालतनामा ही नहीं जमा किया है। इस पर कोर्ट ने उन्हें आज और कल के बीच में संबंधित वकालतनामा जमा करने का भी निर्देश दिया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी के संबंध में कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को याचिका के मेंटेबलटी पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था। उसके बाद हेमंत सोरेन से संबंधित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कहा जब तक इस मामले में कोई स्टे आर्डर नहीं आ जाता है, तब तक सुनवाई चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को याचिका के मेंटेबलटी पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था। उसके बाद हेमंत सोरेन से संबंधित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
सीएम की ओर से मांगा गया था समय
मामले में आईए दाखिल कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से और समय मांगा गया था। अपने आवेदन में हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गयी है, इसलिए उसका आदेश आने तक फिलहाल सुनवाई तीन हफ्ते तक स्थगित कर दी जाय।
कोर्ट ने 3 जून को याचिका को सुनवाई योग्य माना था
हाईकोर्ट ने 3 जून को याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए उसकी विस्तृत सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की। पिछली सुनाई के दौरान सरकार की ओर से उनके वकील कपिल सिब्बल के कोरोना से संक्रमित होने की दलील देकर सुनवाई टालने का आग्रह किया गया था जिसके बाद कोर्ट ने सुनाई की तिथि 23 जून निर्धारित की थी।

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