चोरी के आरोपियों को तीन साल की हुई सजा
चोरी के आरोपियों को तीन साल की हुई सजा
शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। चोरी के मामले में अपराध की संस्वीकृति स्वेच्छापूर्वक करने वाले को 3 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा न्यायालय ने सुनाई है। अभियोजन अधिकारी शारदा प्रसाद ने बताया कि मानिकपुर के महावीर निवासी टिंकू उर्फ शेख हासिम पुत्र शेख कासिम के विरुद्ध वर्ष 2019 में मानिकपुर जीआरपी थाने में धारा 380, 411 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
आरोपी टिंकू उर्फ शेख हासिम न्यायिक अभिरक्षा में बीती 29 सिंतबर 2019 से कारागार में निरुद्ध है। उसने स्वेच्छापूर्वक अपने अपराध की संस्वीकृति की थी। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीले सुनने के बाद मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम संघमित्रा ने आरोपी टिंकू उर्फ शेख हासिम को तीन वर्ष के कारावास और 1,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत अवधि इस मूल दण्ड में समायोजित कर दी जाएगी।
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