मध्यस्थता केन्द्र में समाप्त कराया गया पति-पत्नी का विवाद
शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। परिवारिक विवाद के बाद मुकदमा दायर करके लगभग 18 माह से अलग रहे पति-पत्नी के बीच मध्यस्थता केन्द्र में गुरूवार को सुलह करा दी गयी। साथ ही न्यायालय परिसर से ही लड़की को ससुराल के लिए रवाना कर दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज विकास कुमार प्रथम के मार्गदर्शन में गुरूवार को मध्यस्थता केन्द्र में परिवारिक विवाद में सुलह कराई गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव अपर जिला जज नीलू मेनवाल ने बताया कि रीना बनाम अमित धारा 125 सीआरपीसी व रीना उर्फ सिंकी बनाम अमित उर्फ सुमित धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के वाद रीना द्वारा परिवार न्यायालय में दायर किए गए थे।
परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने इन दोनों पत्रावलियों को सुलह समझौते के लिए संदर्भित किया था। लगभग 18 माह से परिवार न्यायालय में लगे इस मामले में मध्यस्थता केन्द्र के मध्यस्थ अधिवक्ता रविशंकर शुक्ला के प्रयास से सुलह समझौता हो गया है। इसके चलते लगभग 18 माह से अलग रह रहे दोनों पक्ष एक साथ रहने के लिए सहमत हो गए और सुलह नामा दायर किया गया गया। जिसके बाद एक साथ रहने के लिए न्यायालय परिसर से ही लड़की को ससुराल भेजा गया। इस दौरान दोनों पक्षों के परिवारिकजन मौजूद रहे।
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