शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। नाबालिक लड़की के साथ छेड़खानी के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीती 4 सितम्बर 2017 को एक व्यक्ति पहाडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी 12 वर्षीय बहन शौच के लिए सबेरे सात बजे घर से बाहर निकली थी। इस दौरान बांदा जिल के निवासी कुलदीप उर्फ बबलू ने उसके साथ छेडछाड किया और हाथ पकडकर घसीटने लगा। बहन के शोरगुल करने पर गांव के लोग दौडे तो आरोपी भाग खडा हुआ। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी कुलदीप को तीन वर्ष कारावास और तीन हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचार हमारे न्यूज पोर्टल पर करायें सस्ते दर पर प्रचार प्रसार।