एम. अहमद
श्रावस्ती। इस वर्ष 7 मार्च को होलिका दहन, 8 मार्च को होली, 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि एवं 30 मार्च को रामनवमी का पर्व मनाया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त इस अवधि में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। जनपद साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से अत्यन्त संवेदनशील है।
विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य साम्प्रदायिक सौहार्द, शांति व्यवस्था एवं जनसुरक्षा बनाये रखने एवं उक्त त्योहार/परीक्षाओं को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाये/सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट नेहा प्रकाश के आदेशानुसार डीपी सिंह अपर जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार निषेधाज्ञा पारित कर दिये हैं। उपरोक्त आदेश जनपद की सीमा में रहने वाले तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर आदेश पारित होने के 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भादंवि की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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