अकोढ़ी गांव के पास बनाये गये चेक पोस्ट से किये गये थे 14 लाख 6 हजार 400 नगद जब्त
राजीव पाण्डेय
भभुआ (बिहार)। लोकसभा चुनाव को स्वच्छ एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिख रही है। जिले भर में चेक पोस्ट बनाकर एसएसटी के द्वारा लगातार वाहन जांच की जा रही है और सफलता भी हाथ लग रही है। इसी के तहत सोमवार को चांद थाना क्षेत्र अंतर्गत पतेरी चेक पोस्ट पर एक व्यक्ति के पास से 2 लाख 98 हजार 300 रुपए जब्त किए गए। इस संबंध में एसडीओ विजय कुमार एवं एसडीपीओ शिवशंकर कुमार ने बताया कि चांद थाना क्षेत्र अंतर्गत पतेरी चेक पोस्ट पर जांच के क्रम में भभुआ की तरफ से आ रही आई 10 कार से अरविंद गुप्ता पिता विद्यासागर जो चाँद थाना क्षेत्र के करवंदिया निवासी के पास बैग में रखे 2 लाख 98 हजार 300 रुपए जब्त किए गए हैं। पैसे की जांच की जा रही है कि पैसा किस काम के लिए और कहां से लाया जा रहा था। वहीं जब्त राशि धारक अरविंद गुप्ता ने पुलिस और मीडिया को बताया कि मैं आलू, प्याज और लहसुन का व्यवसाय करता हूं। श्रीरामपुर, सैदपुर व इलियां से वसूली करके पैसा को ला रहा था। बता दें कि बीते दिन रविवार को सोनहन थाना के अकोढ़ी गांव के पास बनाए गए चेक पोस्ट पर जांच के क्रम में 14 लाख 6 हजार 400 कैश जब्त किया गया था। चुनाव के दौरान रुपए के खेल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने प्रभावी नियम बनाए हैं जिससे मतदाता बिना लोभ लालच के निष्पक्ष ढंग से मतदान कर सके और लोकतंत्र को मजबूती मिल सके
आचार संहिता के दौरान कितने रूपये के साथ कर सकते हैं यात्रा
चुनाव आयोग के मुताबिक आचार संहिता के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने साथ सिर्फ 50000 तक कैश कैरी कर सकता है। अगर आपके पास 50000 से ज्यादा कैश मिलता है तो चुनाव अधिकारी आपसे पूछताछ कर सकते हैं।इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चूंकि लोकसभा चुनाव के शुरुआत के साथ शादी-विवाह सहित अन्य कार्यों का सीजन भी शुरू हो रहा है। ऐसे में कोई शख्स अपने साथ 50000 हजार से ज्यादा का कैश रख तो सकता है लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। कम से कम 3 डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। पहला डॉक्यूमेंट है पहचान पत्र। कैश ले जा रहे व्यक्ति का पहचान पत्र होना आवश्यक है। दूसरा जो पैसा उसके पास है उसके लेनदेन से संबंध का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कैश विड्रॉल का प्रूफ, जैसे बैंक से निकासी की पर्ची या मैसेज भी होना जरूरी है, ताकि यह साबित हो पाए कि वह पैसा कहां से आया है। तीसरा है एंड यूज का प्रूफ। मतलब आपके पास जो पैसा है, वह किस काम के लिए ले जा रहे हैं, कहां यूज करेंगे, इसका भी प्रमाण होना चाहिए। चुनाव आयोग के मुताबिक अगर आप यह तीनों चीजें दिखा देते हैं और चुनाव आयोग के अधिकारी आपकी जानकारी से संतुष्ट होते हैं तो आपको कैश कैरी करने की इजाजत मिलेगी। अगर आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो पैसा जब्त हो सकता है और आपको जेल भी भेजा जा सकता है।
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