डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

अब्दुल शाहिद
बहराइच। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन ओ.पी. सिंह ने बताया कि माह फरवरी 2024 तक ओवरस्पीडिंग के लिए 9, हेल्मेट के बगैर बाईक राईडिंग के लिए 2335, बिना हेल्मेट पिलियन राइडिंग के लिए 839, बिना सीटबेल्ट के लिए 246, रांग साइड के लिए 19, ड्रंक ड्राइविंग के लिए 2, ड्राईंव विद मोबाइल के लिए 102 तथा ओवर लोडिंग यात्री वाहन के लिए 15 चालान, बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 104, अण्डर एज ड्राइविंग के लिए 4, मानक के अनुरूप न पाये जाने पर 7 स्कूली वाहनों, बिना फिटनेस वाहन संचालन पर 19, व्यवसायिक वाहनों पर स्पीड लिमिट डिवाइस न होने पर 4 तथा मोडिफायड साइसेंसलर तथा प्रेशर हार्न लगे होने की दशा में 6 वाहनों का चालान किया गया है।
यह भी बताया गया कि मार्गवार हुई सड़़क दुर्घटनाओं की बात की जाय तो माह फरवरी तक एन.एच. पर हुई 36 दुर्घटनाओं में 23, एस.एच. पर 11 दुर्घटनाओं में 7, एम.डी.आर. पर 8 दुर्घटनाओं में 5, ओ.डी.आर. पर 9 दुर्घटनाओं में 4 तथा वी.आर. पर हुई 9 सड़क दुर्घटनाओं में 3 इस प्रकार कुल 71 सड़क दुर्घटनाओं में 42 किमती जानों का नुकसान हुआ है। एआरटीओ ने बताया कि सडत्रक दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से मार्गों के किनारे से 387 अवैध अतिक्रमणों का हटवाया गया है। साथ ही गुड सेमेरिटन योजना के सम्बन्ध में 6584 लोगों को जागरूक भी किया गया है।
जिलाधिकारी मोनिका रानी परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही की जाय तथा की गई कार्यवाही का व्यापक प्रचार-प्रसार भी करें, ताकि लोगों द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी न की जाय। ओवर स्पीडिंग तथा यातायात नियमों का पालन न करने वालों के विरूद्ध परिवहन एवं पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कार्यवाही करें। नगर में ई-रिक्शा के संचालन को व्यवस्थित किया जाय, ताकि आमजन को जाम की समस्या का सामना न करना पड़े। सड़क के किनारे स्थायी तथा अस्थायी रूप से अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जाय, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सड़कों पर हुए अतिक्रमण भी जाने अनजाने सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं। प्राईवेट बस व टैक्सी स्टैण्डों को सुव्यवस्थित कराकर उनसे नियमानुसार शुल्क की वसूली भी की जाय।
डीएम ने समिति के सचिव/अधि. अभि. लो.नि.वि. एवं एनएचआई/एनएच को निर्देश दिया गया कि जनपद के सभी (ब्लाइन्ड प्वाईन्ट) अंधे मोड़ों अथवा अतिदुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में रेफलेक्टिव इन्डिकेटर बोर्ड स्थापित कराये जायें तथा उस स्थान के आस-पास स्थित थानों व अस्पतालों का सम्पूर्ण विवरण जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों के मोबाइल नम्बर, स्थान, दूरी इत्यादि का भी उल्लेख किया जाय, ताकि किसी दुर्घटना के समय लोगों को बिना समय गवाये मदद मिल सके। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि ब्लैक स्पॉट्स पर रोड रम्बल स्ट्रिप्स, साईन बोर्ड, लाइट व्यवस्था, जेबरा क्रासिंग सहित अन्य सुराक्षात्मक कार्यवाही भी शासन द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरूप् की जाय। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, प्रभारी सीएमओ डॉ. राजेश गौतम, बीएसए अव्यक्तराम, अधि.अभि. लोक निर्माण प्रान्तीय खण्ड प्रदीप कुमार, खण्ड-01 के अमर सिंह, यातायात निरीक्षक आनन्द यादव सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

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