तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश

तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश

नौकरी देने के बहाने करता था दुराचार
देवी प्रसाद शर्मा
आजमगढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत सरोज ने तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नौकरी का लालच देकर बलात्कार करने के मामले में यह आदेश पारित किया है।

इस मामले में पीड़िता के पति ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था जिसके अनुसार महराजगंज थाना क्षेत्र की निवासिनी पीड़िता बेरोजगार है।
मालूम हो कि नवंबर 2022 में पीड़िता से एक व्यक्ति ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक को नौकरी देने का अधिकार है। आप उनसे मिल ले। इस बात पर विश्वास करके पीड़िता जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी से मिली तब जिला विद्यालय निरीक्षक ने उसे अपने आवास पर बुलाया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुराचार किया।

मामले के तथ्यों को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को आरोपी तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर के जांच करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर के जांच शुरू कर दी गई।

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