कहासुनी में दोस्त की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

कहासुनी में दोस्त की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

सूर्यमणि पाण्डेय
जौनपुर। जनपद न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने शाहगंज थाना क्षेत्र में 4 वर्ष पूर्व वादी के पुत्र की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी युवक को आजीवन कारावास व 20,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार सुभाष चंद्र निवासी ग्राम बड़ौना थाना शाहगंज ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 25 अगस्त 2020 को शाम 6:30 बजे उसका पुत्र सतीश घर से 500 मीटर दूर खेत में शौच के लिए गया था। तभी परवेश ने उस पर चाकू से प्रहार कर उसे घायल कर दिया। उसका भतीजा किशन उसके शोर पर वहां पहुंचा तो सतीश ने बताया कि उसका दोस्त परवेश उसे चाकू मार दिया है। एक दिन पूर्व उसका पुत्र सतीश परवेश को बोला था कि तुम्हारी आदत खराब है इसीलिए तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई है। इससे नाराज होकर उसने सतीश को थप्पड़ मारा था और जान से मार डालने की धमकी दिया था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने सतीश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परवेश के निशानदेही पर आलाकत्ल चाकू बरामद किया।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश पाण्डेय द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी परवेश उर्फ प्रवेश को भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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