अजय जायसवाल
गोरखपुर। अनुसूचित जाति के नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट गोविंद मोहन ने चौरीचौरा थाना क्षेत्र के डुमरी खास मेहदीपुर टोला निवासी अभियुक्त जफरुद्दीन को आजीवन कारावास एवं 74 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 4 साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं विशेष लोक अभियोजक उमेश मिश्र का कहना था कि घटना 30 अक्टूबर 2016 की रात करीब सात से आठ बजे की है। अभियुक्त वादी की चचेरी बहन को लक्ष्मी पूजा देखने के दौरान बहला फुसलाकर कर थोड़ी दूर एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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