कातिल पति को आजीवन कारावास
कातिल पति को आजीवन कारावास
विशाल रस्तोगी
सीतापुर। पत्नी पर चाल-चलन को लेकर पैदा हुए शक के चलते उसकी हत्या करने के आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पूर्णिमा पाठक द्वारा दिए गए इस फैसले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीत शुक्ला ने की। मालूम हो कि अटरिया थाना क्षेत्र के ग्राम धारानगर निवासी रामनरेश ने अपनी पत्नी सीमा की 2018 में गला रेतकर हत्या कर दी थी।
6 दिसंबर 2018 को इस घटना की रिपोर्ट मृतका के पिता कुंवर द्वारा दर्ज कराई गई। विवेचना करते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में विचारण के दौरान आई गवाही को विश्वसनीय पाते हुए न्यायालय ने आरोपी पति रामनरेश को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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