चचेरी बहन को मौत के घाट उतारने वाले कलयुगी भाई को मिली आजीवन कारावास

चचेरी बहन को मौत के घाट उतारने वाले कलयुगी भाई को मिली आजीवन कारावास

सलोन कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी इस्लामनगर इछवापुर की थी घटना, हुई थी नृशंस हत्या
अनुभव शुक्ला/आकाश प्रधान
रायबरेली। अपनी ही चचेरी बहन को पांच वर्षों पूर्व मौत के घाट उतारने वाले कलयुगी भाई को न्यायालय ने जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विदित हो कि थाना सलोन के अपराध मे अभियुक्त पंकज वर्मा को अपनी चचेरी बहन अंजू की हत्या के अपराध मे दोषी पाए जाने पर न्यायालय एएसजे एफटीसी प्रथम रायबरेली अमित यादव के आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले एडीजी क्रिमिनल दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि उक्त अपराध की प्राथमिकी मृतका के पति संदीप ने थाना सलोन जिला रायबरेली मे दर्ज करायी थी कि उसने गाँव इछवापुर मजरे गाढी इस्लाम की अंजू लड़की से गैरबिरादरी मे प्रेम विवाह कर लिया था। विवाह उपरांत ही बाहर चला गया था। 7 वर्षों के उपरांत वापस आया तो गैर विरादरी में विवाह कर लेने से नाराज अभियुक्त ने मृतका को शौच जाने के दौरान क्रिकेट के बैट से हमला कर दिया जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं बहस के सुनने के उपरांत न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुये आजीवन कारावास एवं 25000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता लालेन्द्र श्रीवास्तव ने पैरवी की थी। सोमवार को फैसला आने के बाद एक तरफ जहां वादी पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई तो वहीं प्रतिवादी पक्ष में हड़कंप मच गया।

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