आधी क्षमता के साथ न्यायिक अधिकारी जिला न्यायालय में करेंगे काम
बाहरी लोगों का प्रवेश होगा वर्जित
वादी व उनके प्रतिनिधियों को विशेष परिस्थितियों में जिला जज की अनुमति से मिलेगा प्रवेश
अजय जायसवाल
गोरखपुर। देश में तेजी से कोरोना वायरस अपना पैर पसार रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखा है। इसी के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समस्त जिला न्यायालय के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कल से जिला न्यायालय में न्यायिक अधिकारी आधी क्षमता के साथ न्यायिक कार्य को अंजाम देंगे। जिला न्यायालय परिसर में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णता प्रतिबंधित होगा।
मिली जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रदेश के सभी न्यायालयों के जिला जज को चिट्ठी जारी करते हुए इस बात के लिए निर्देशित किया है कि कल से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला न्यायालय में सभी न्यायिक अधिकारी आधी क्षमता के साथ न्यायिक कार्यों को अंजाम देंगे। जिला न्यायालय परिसर में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। वादी व उनके प्रतिनिधि भी न्यायालय में प्रवेश नहीं कर पायेंगे।
विशेष परिस्थितियों में वादी व उनके प्रतिनिधि को जिला जज की अनुमति के साथ प्रवेश दिया जा सकता है। सभी न्यायिक अधिकारी रोटेशन के अनुसार काम करेंगे। न्यायालय परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा बिना मास्क न्यायालय परिसर में पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। कोविड प्रोटोकोल व सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
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