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Jaunpur News: अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की दर पर उठे सवाल, जांच करने पहुंची तहसील की टीम

  • अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की दर पर उठे सवाल, जांच करने पहुंची तहसील की टीम

  • सड़क किनारे भूमि को 50 मीटर दूर मानकर निर्धारित किया गया मुआवजा दर

  • किसानों ने जिलाधिकारी से की शिकायत

तेजस टूडे सं.
राकेश शर्मा
खेतासराय, जौनपुर। एनएच-135ए के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की दर को लेकर उठी आपत्ति के बाद शुक्रवार को तहसीलदार शाहगंज की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। भूमि स्वामी की ओर से निर्धारित मुआवजा दर को वास्तविक स्थिति के विपरीत बताते हुए पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई है।

स्थानीय क्षेत्र के खुदौली गांव निवासी किसान बलराम सिंह के अनुसार एनएच-135ए के निर्माण के लिए उनके गाटे की भूमि का कुछ हिस्सा अधिग्रहित किया गया है। उनका कहना है कि गाटा संख्या की भूमि एक ही सतत भूखंड है। मौके पर पोल्ट्री फार्म के साथ पक्का निर्माण भी है और इसके समीप आबादी भी स्थित है। इसके बावजूद अधिग्रहित भूमि को सड़क से करीब 50 मीटर दूर मानते हुए 44 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा निर्धारित किया गया है।

किसान का दावा है कि मौके की स्थिति के अनुसार भूमि सड़क और आबादी से लगी हुई है जिसके लिए निर्धारित दर 88 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है। ऐसे में उन्होंने भूमि की श्रेणी और मुआवजा दर का मौके की वास्तविक स्थिति के आधार पर पुनः परीक्षण कराने की मांग की है। बलराम सिंह ने इस संबंध में जिलाधिकारी जौनपुर को लिखित शिकायत भी दी है। उनका कहना है कि मामले को लेकर जिला जज की अदालत में भी वाद लंबित है। आरोप है कि वाद लंबित होने के बावजूद विभाग 44 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान करने का दबाव बना रहा है। हालांकि विभागीय स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

शिकायत के बाद तहसीलदार शाहगंज एसके वर्मा के नेतृत्व में टीम ने मौके का निरीक्षण कर भूमि की स्थिति का जायजा लिया। तहसीलदार ने बताया कि मौके पर जांच-पड़ताल की गई है। इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई होगी।

 

 

 

 

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